अपराध (जुर्म)छत्तीसगढ़दल्लीराजहरा

राजहरा पुलिस ने महिला के साथ डरा धमकाकर शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

नवभारत news 24 /रमेश मित्तल /दल्लीराजहरा।विवरण मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि दिनांक 15.05.2024 को पीड़िता ने थाना उपस्थित होकर लिखित आवेदन पत्र पेश किया है कि आकाश कुमार खरे पिता स्व० राजकुमार खरे उम्र 33 वर्ष साकिन वार्ड क्रमांक 10 पुराना बाजार राजहरा थाना राजहरा का पीड़िता के घर आना जाना है जो पीड़िता के पति के अनुपस्थिति में दिनांक 26.10.2023 से 12.04.2024 के मध्य पीड़िता के घर आकर पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर कई बार जबरदस्ती शारीरिक शोषण किया है तथा दिनांक 14.05.2024 को रात्रि में आरोपी आकाश कुमार खरे द्वारा पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिये जान से मारने की धमकी दे रहा था, पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना राजहरा में अपराध धारा 376,376 (2) (ढ) भादवि पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है, विवेचना के दौरान आरोपी का पता तलाश किया गया जिसे अभिरक्षा में लेकर आरोपी से घटना के संबंध में पुछताछ किया गया जो दिनांक 26.10.2023 से 12.04.2024 के मध्य पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती शारीरिक शोषण करना तथा दिनांक 14.05.2024 को रात्रि में पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिये जान से मारने की धमकी देना स्वीकार करने पर आरोपी को दिनांक 16.05.2024 के 17.15 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जिला जेल बालोद में निरूध्द किया गया है।

Ramesh Mittal

Chief Editor, navabharatnews24.com

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