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थाना डौण्डी पुलिस द्वारा दी गई नवीन कानून की जानकारी

रमेश मित्तल नवभारत news24 छत्तीसगढ़

थाना डौण्डी के द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2024 को प्रदेश में समस्त पुलिस थानों में कार्यक्रम किये जाने एवं आम नागरिकों को 03 नये कानून (01) भारतीय न्याय संहिता 2023 (02) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (03) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की जानकारी दिये जाने के संबंध में निरीक्षक मुकेश सिंह थाना प्रभारी डौण्डी के द्वारा भारतीय न्याय संहित के अंतर्गत मॉब लिंचिंग सड़क दुर्घटना, जैन स्नेचिंग, लैंगिक समानता, बच्चों की सुरक्षा, वैश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को खरीदना, महिला सुरक्षा धारा 4 में छोटे धारा के लिउ अनावश्यक कारावास की जगह सामुदायिक सेवा करने का प्रावधान, धारा 103 (2) भीड़ हिंसा या मॉल लिविंग को मृत्यु या जीवन कारावास के दण्ड का प्रावधान धारा 304 में स्नेचिंग के अपराध को परिभाषित एवं दंडित करना इससे हर तरह के स्नैचिंग के मामलों में नकेल कसने में मदद धारा 306 (1) ड्रायवर द्वारा रोड एक्सीडेंट के उपरांत पुलिस को सुचित करने पर सजा में रियायत का प्रावधान, आदि की जानकारी आज दिनांक 01.07 2024 को थाना डौण्डी के द्वारा जनपत पचायत डौण्डी एवं थाना डौण्डी में नवीन कानून की जानकारी दी गई है जिसमें प्रमुख रूप से सोमेश सोरी नगर पंचायत अध्यक्षक डौण्डी, दिनेश अग्रवाल भाजपा कार्यकर्ता डौण्डी, मनीष झा भाजपा कार्यकर्ता, रूपेश नायक नगर पंचायत उपाध्यक्ष डौण्डी, दिनेश वर्मा पत्रकार डौण्डी, लक्ष्मीकांत बंछोर पत्रकार, साधना सोरी भुतपुर्व जनपत उपाध्यक्ष डौण्डी, आत्मा कौडो डौण्डी ब्लाक गोड़वाना समाज के अध्यक्ष गंगाराम दर्री गोडवाना समाज के सदस्य तुलसी राम मरकार ग्राम पंचायत कारूटोला सरपंच पुनीत सेन कांग्रेस कार्यकता डॉण्डी, एवं आम नागरिक लगभग 70 सख्या एवं थाना डौण्डी के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित होकर नये कानून की जानकारी प्रदाय किया गया है। इसी प्रकार थाना डौण्डी पुलिस के द्वारा क्षेत्र की जनता को हाट बाजार स्कुल कॉलेज गावों में लगातार कार्यक्रम आयोजित कर निरंतर जानकारी प्रदाय की जावेगी ताकि आम नागरिक 03 नये कानून के बारे में जान सके ।

Ramesh Mittal

Chief Editor, navabharatnews24.com

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