सड़क के किनारे दुकान, वाहन व घुमन्तु मवेशियों की धरपकड़ हेतु की जा रही है संयुक्त कार्यवाही।
कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार एसडीएम,नगरपालिका, पुलिस प्रशासन ने की संयुक्त कार्यवाही।

रमेश मित्तल संपादक नवभारत news 24 छ ग
दल्लीराजहरा/ बालोद जिला कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार आज अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व डौन्डी सुरेश साहू, सीएसपी चित्रा वर्मा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र वाडेकर, नगरपालिका अध्यक्ष तोरण लाल साहू, नगर निरीक्षक रवि शंकर पांडे की संयुक्त टीम, व्यापारी संघ एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से दल्ली राजहरा के मुख्य मार्ग एवं स्थानीय मार्गो में पशुपालकों द्वारा लापरवाही व गैर जिम्मेदारी पूर्ण पशुओं को सड़क एवं सार्वजनिक स्थल पर स्वतंत्र रूप से आवारा पशुओं को काऊ कैचर के माध्यम से पकड़ा गया l एवं पशु मालिकों को समझाइए देते हुए कहा गया कि सार्वजनिक स्थलों एवं रोड पर मवेशीयो को खुले में ना छोड़े, घूमते पाए गए तो संबंधित मलिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 291 और पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 (1) के तहत सजा और कार्रवाई की जावेगी l
मुख्य मार्ग एवं अन्य स्थानीय मार्ग में रखे मकान का मलवा, फल विक्रेता,रोड पर अतिक्रमण कर सामग्री रखे दुकानदारों से नगर पालिका एवं राजस्व की टीम द्वारा लगभग 11000 रुपए एवं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा 15 वाहनों पर चालान की कार्यवाही कर 4500 रु जुर्माना वसूला गया l दुकानदार एवं वाहन मालिकों को लोडिंग अनलोडिंग 10:00 करें एवं गुप्ता चौक से जैन भवन चौक तक अतिक्रमण किए हुए दुकानदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए l
पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया गया कि बिना हेलमेट के किसी भी दुपहिया वाहन को पेट्रोल न दिया जाए एवं अपने पंप पर नोटिस चस्पा करें कि हेलमेट पहने हुए व्यक्ति को ही पेट्रोल दिया जाएगा l
इस संयुक्त कार्यवाही में आर आई ( राजस्व )रोहित शर्मा, नगर पालिका के राजस्व प्रभारी बुद्धिमान सिंह, विपिन बेहरा, निर्भय राम नरेटी, अब्दुल कलीम,सुशील टंडन, धर्म बक्शी अनंत साहू, चिरंजीव, एवं पुलिस विभाग, यातायात विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहेl