अपराध (जुर्म)छत्तीसगढ़दल्लीराजहरा
राजहरा पुलिस के द्वारा मोहम्मद मिराज के खिलाफ धारा 14 छत्तीसगढ़ लोक सुरक्षा अधिनियम के उल्हघण पर कार्यवाही की

नवभारत news24 /रमेश मित्तल /दल्लीराजहरा। राजहरा पुलिस ने आरोपी मोहम्मद मिराज खान पर धारा 14 छत्तीसगढ़ लोक सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत कार्रवाई की है। आरोपी मोहम्मद मिराज पर विगत कई माह पूर्व जिला बदर की कार्यवाही जिला दंडाधिकारी बालोद के द्वारा की गई थी जिसका उल्लंघन कर मिराज को शहर में घूमते फिरते पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में पेश किया गया ।