अपराध (जुर्म)छत्तीसगढ़बालोद

24 घंटे के अंदर अंधे कत्ल का खुलासा, अज्ञात आरोपी द्वारा हत्या कर शव को छुपाने के उद्देश्य से बोरी में भरकर सड़क पर फेंका गया था।

हत्या का आरोपी मृतिका का पति एवं उसका दोस्त निकला।
पूर्व में दोनों आरोपी हत्या के प्रकरण में काट चुके है सजा।
घटना में प्रयुक्त पत्थर, मृतिका का मोबाईल, पर्स एवं आरोपी का दोपहिया वाहन को किया गया जप्त
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नवभारत news 24 /रमेश मित्तल /दल्लीराजहरा।मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 04.05.2024 को अज्ञात आरोपी द्वारा हत्या कर शव को छुपाने के उद्देश्य से बोरी में भरकर सनौद गुरूर मुख्य मार्ग पर ग्राम तितुरगहन में सड़क पर फेंक दिया था। प्रार्थी रामगोपाल देवदास के रिपोर्ट पर थाना सनौद में मर्ग एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात आरोपियों की तलाश हेतु श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय दुर्ग रेंज श्री रामगोपाल गर्ग के मार्गदर्शन में, पुलिस अधीक्षक महोदय बालोद श्री एस.आर. भगत के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार जोशी एवं उप पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुमार बागड़े के पर्यवेक्षण व उप निरीक्षक थाना प्रभारी दुलार सिंग यादव, थाना सनौद एवं उप निरीक्षक जोगेंद्र साहू प्रभारी सायबर सेल बालोद के नेतृत्व में अलग-अलग टीम का गठन किया गया।
प्रकरण में अज्ञात मृतिका के शव का पहचान पश्चात ग्राम रमतरा में मृतिका के पति खिलावन राम साहू उम्र 42 वर्ष से बारिकी से पूछताछ किया गया। काफी पूछताछ के पष्चात खिलावन ने अपने बयान में बताया कि वर्ष 2001 में अपने फुफु दीदी के हत्या के प्रकरण में सजा होने पर सेन्ट्रल जेल रायपुर गया था, वहां पर पहले से मौजूद कैदी ग्राम रामपुर निवासी डीसूराम साहू जो हत्या के मामले में था जिनसेे मुलाकात हुआ था। दोनों कैदी होने से आपस में जान पहचान हो गया था। वर्ष 2009 में जेल से छुट कर खेती मजदूरी का काम करता था। शादीशुदा बाल बच्चे वाला होने के बावजूद वर्ष 2012 में गांव में पड़ोस की रहने वाली भेष्वरी उर्फ छोटी साहू के साथ दूसरा विवाह किया था। विवाह पश्चात् मृतिका भेष्वरी के तरफ से 03 बच्चे हैं। शादी के कुछ वर्ष ठीक रहने के पश्चात् दोनों पति पत्नि में आये दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट होता रहता था। इसी बात से तंग होकर विगत 02 वर्ष पूर्व अपने दोस्त डीसूराम साहू निवासी रामपुर के साथ मिलकर मृतिका भेष्वरी की हत्या करने का योजना बनाये, इसी योजना के तहत मृतिका का पति खिलावन साहू ने मृतिका का 3,00,000 रू. का बीमा कराया था और अपने दोस्त डीसूराम साहू से दोनों हत्या कर बीमा की राषि को आपस में बराबर-बराबर बांटने के लिये इकरार हुआ था, तब मृतिका के पति खिलावन ने अपने दोस्त डीसूराम को विश्वास में लेकर मृतिका भेष्वरी साहू की हत्या करने के लिए अपने दोस्त डीसूराम को नियुक्त किया और दोनों योजनाबध्द तरीके से घटना दिनांक 04.05.2024 को आरोपी का दोस्त डीसूराम ने फोन के माध्यम से मृतिका को धमतरी बुलाकर, धमतरी बस स्टैण्ड से अपने दोपहिया वाहन टी.व्ही.एस. एक्सल में बैठाकर अपने गांव रामपुर ले जाकर अपने खेत में लेकर गया। वहां पहले से खरीदे गये शराब को मृतिका को पिलाकर नशा होने पर मृतिका के मुंह, नाक को दबाकर बेहोश कर दिया एवं पत्थर से उसके सीने में पटककर हत्या कर दिया। हत्या करने के पश्चात् डीसूराम साहू ने फोन करके खिलावन को बताया कि वह उसकी पत्नि भेष्वरी की हत्या अपने खेत में कर दिया है, तो पति खिलावन साहू ने मृतिका के शव को छुपाने के उद्येष्य से बोरी में भरकर अपने गांव के तरफ लाने के लिये बोला। तब आरोपी डीसूराम साहू ने एक पीले हरे रंग के यूरिया के बोरी में मृतिका के शव को भरकर वायर से बांधकर अपने वाहन टी.व्ही.एस. चैम्प एक्सल में सामने टंकी और सीट के बीच खाली जगह में रखकर रामपुर से सनौद होते हुए खिलावन के गांव जा रहा था कि सनौद गुरूर मार्ग में तितुरगहन के आगे बहुत आदमी खड़े होने से पकड़े जाने के डर से तितुरगहन गांव के पास सड़क में फेंककर वापस अपने गांव रामपुर आ गया। मृतिका का मोबाईल एवं पर्स तथा टी.व्ही.एस. गाड़ी को अपने घर में छुपाकर रखा था।
प्रकरण में थाना सनौद के अपराध क्रमांक 90/2024 धारा 302, 201, 120(बी) भा.द.वि. का अपराध दर्ज किया गया। प्रकरण में विशेष टीम के द्वारा क्षेत्र के त्रिनयन एवं सायबर तकनीकी की सहायता से आरोपियों के संबंध में जानकारी इकट्ठा किया गया। इसी आधार पर आरोपीगण मृतिका का पति खिलावन साहू पिता लालजी साहू, उम्र 42 वर्ष, साकिन रमतरा, थाना गुरूर एवं डीसूराम साहू पिता तिहारू राम साहू, उम्र 60 वर्ष साकिन रामपुर, थाना भखारा, जिला धमतरी से घटना में प्रयुक्त दोपहिया वाहन, मृतिका का मोबाईल, पर्स, घटना में प्रयुक्त पत्थर को विधिवत् जप्त किया गया। इस प्रकार घटना घटित होने के 24 घंटे के अंदर अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर भेजा जा रहा है।
उपरोक्त प्रकरण में अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में प्रमुख रूप से सायबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक जोगेंद्र साहू, उप निरीक्षक थाना प्रभारी दुलार सिंग यादव, , सहायक उप निरीक्षक नंदकुमार साहू, प्रधान आरक्षक भुनेश्वर मरकाम, प्रधान आरक्षक रूमलाल चुरेन्द्र, प्रधान आरक्षक विवेक शाही, आरक्षक संदीप यादव, आकाश दुबे, मिथलेश यादव, महिला आरक्षक विन्तेष्वरी साहू, आरक्षक राहुल देव गजपाल, चन्द्रशेखर यादव, जितेन्द्र साहू, टिकेश साहू, गौकरण यादव, भुपेन्द्र साहू, किरण यादव का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

आरोपी का नाम पता –
(01) खिलावन साहू पिता लालजी साहू, उम्र 42 वर्ष, ग्राम रमतरा, थाना गुरूर, जिला बालोद (छ0ग0)
(02) डीसूराम साहू पिता तिहारू राम साहू, उम्र 60 वर्ष, ग्राम रामपुर, थाना भखारा, जिला धमतरी (छ0ग0)

Ramesh Mittal

Chief Editor, navabharatnews24.com

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