राजहरा पुलिस ने हाई कोर्ट बिलासपुर के गिरफ्तारी वारंटी को गिरफ्तार कर भेजा जेल, आरोपी विगत 20 वर्षों से था फरार
रमेश मित्तल नवभारत news 24 छत्तीसगढ़ दल्लीराजहरा / मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना दल्लीराजहरा जिला बालोद के अपराध क्रमांक 86/2001 धारा 307,325,34 IPC के मामले में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) से जारी आरोपी बिट्टू उर्फ परमजीत सिंह पिता सतनाम सिंह उम्र 19 वर्ष (वर्तमान उम्र 45 वर्ष) निवासी चिखलाकसा थाना राजहरा जिला बालोद (छ.ग.) का गैर जमानतीय वारंट प्राप्त हुआ था, आरोपी का चिखलाकसा में उसके रिश्तेदारों से पुछताछ किया गया जो बिटूटू उर्फ परमजीत सिंह को ट्रक ड्रायवरी का काम करना तथा विगत 20-22 वर्षों से नहीं देखना व उनसे किसी प्रकार से कोई संपर्क नहीं होना बताते थे। वारंटी बिट्टू उर्फ परमजीत सिंह के पता तलाश क्रम में उसकी पत्नि व बच्चों के बारें में पता किया गया रिश्तदारों व मुखबीरों से पता चला कि बिट्टू उर्फ परमजीत सिंह ग्राम कारुटोला की लड़की से शांतिबाई से प्रेम प्रसंग किये है, शांतिबाई की मां वर्तमान में ग्राम मुड़पार (थाना मंगचुवा) में निवास करना पता चला, ग्राम मुड़पार में शांतिबाई की मां अग्नि बाई से वारंटी बिट्टू उर्फ परमजीत सिंह व शांतिबाई के बारे में पुछताछ किया गया जो विगत कई वर्षों से हैदराबाद क्षेत्र में रहकर रोजी मजदूरी करना बताई तथा दोनो के पास कोई फोन/मोबाईल नम्बर नहीं होना व कभी कभार 1-2 दिन के लिये गांव आना बताने पर मुखबीर तैनात किया गया। मुखबीर सूचना के आधार पर पता चला कि वारंटी बिट्टू उर्फ परमजीत सिंह विगत 8-10 दिन से खड़गांव क्षेत्र में घुम रहा है जिसका पता तलाश किया गया खड़गांव में आपत्तिजनक स्थिति में दिखे तथा पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे थे जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, वारंटी बिट्टू उर्फ परमजीत सिंह को उसके रहने के स्थानों के बारें पुछताछ किया जो विगत 20-22 वर्षों से हैदराबाद में रहकर रोजी मजदूरी करना बताये तथा एक-दो वर्षों में कभी कभार एक-दो दिन के लिये चिखलाकसा व मुड़पार आना फिर वापस हैदराबाद चले जाना बताये तथा मोबाईल फोन उपयोग नहीं करना बताये। वारंटी बिट्टू उर्फ परमजीत सिंह को आज दिनांक 06.08. 2024 को माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय बालोद जिला बालोद छ.ग. के समक्ष पेश कर माननीय न्यायालय के आदेश पर जिला जेल बालोद में निरूध्द किया गया है।