थाना देवरी क्षेत्र के ग्राम किसना के गौठान में हुये चोरी के मामले का खुलासा
प्रथम सूचना पत्र रिपोर्ट के 24 घंटे के भीतर चोरी के आरोपियो को चोरी की संपत्ति सहित गिरफ्तार किया गया
रमेश मित्तल नवभारत news 24 छत्तीसगढ़
रात्रि गस्त में लगे कर्मचारियो की सक्रियता से हुआ मामले का खुलासा।
देवरी/बालोद/ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना देवरी में दिनांक 06.08.2024 को प्रार्थी तुलाराम बनपेला पिता स्व. नरेश बनपेला उम्र 50 वर्ष निवासी किसना, थाना देवरी जिला बालोद द्वारा थाना देवरी में रिपोर्ट दर्ज कराया की ग्राम किसना गौठान से मवेशी चारा कटर मशीन इलेक्ट्रानिक, 1 एचपी का मोटर पम्प, 02 बंडल जाली तार पुरानी इस्तेमाली, 25 नग कडकनाथ मुर्गा जुमला कीमती 40000/रूपये को दिनांक 05.08.2024 के रात्रि 22.00 बजे से दिनांक 06.08.2024 के 06.00 बजे के मध्य कोई अज्ञात चोर द्वारा उक्त मसरूका को चोरी कर ले गया है। रिपोर्ट पर थाना देवरी में अपराध क्रमांक 151/2024 धारा 331(4), 305(क) बी0एन0एस0 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गयाl
उक्त अपराध की सूचना वरिष्ठ अधिकारी को दिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक बालोद श्री एस.आर.भगत के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद श्री अशोक कुमार जोशी के मार्गदर्शन, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद श्री देवांश राठौर पर्यवेक्षण में, थाना इन्चार्ज देवरी सउनि अजित महोबिया के नेतृत्व में आरोपी की पता तलाश की जा रही थी, रात्रि गस्त के स्टाफ द्वारा बताया गया कि रात्रि में एक बाइक में दो लोग रोड में थे जिनका नाम पता और फोटो लिए हैं l टीम द्वारा दोनों संदेही से पूछताछ करने पर शुरुआत में घटना को अंजाम नहीं देना बताए लेकिन अलग अलग पूछने पर अपना अपराध कबूल करते हुए अन्य साथियो के साथ घटना कारित करना स्वीकार किए l विवेचना में त्वरित कार्यवाही कर आरोपी डिलेन्द्र ठाकुर, नरेन्द्र साहू, सोहन लाल राणा, सचिन मुनेन्द्र एवं बेदलाल उर्फ बेदू निषाद साकिनान सिंगारपुर, थाना सुरेगांव, जिला बालोद को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर मेमोरेण्डम लिया गया। आरोपी द्वारा बताया गया कि दिनांक 05.08.2024 के 10.00 बजे ग्राम किसना के गौठान में गए और गौठान में चारा काटने का इलेक्ट्रानिक मशीन, गौठान में हुए बोर के अंदर से 01 एचपी का सबमर्सिबल मोटर पंप को निकाले। उसके बाद गौठान में बने कमरा का दरवाजा के हुक को तोड़कर कमरा अंदर जाकर हाल में रखा हुआ 03 नग कड़कनाथ मुर्गा को चोरी करके लाए उसके बाद हम सभी लोग मिलकर मोटर सायकल में ही सभी सामानो को लेकर ग्राम सिंगारपुर आए। चारा काटने का इलेक्ट्रानिक मशीन को सचिन मुनेन्द्र अपने पास रखा था और सोहन राणा ने 01 एचपी का सबमर्सिबल मोटर पंप को रखा था। ग्राम किसना के गौठान में बने कमरा के अंदर से चोरी किए कड़कनाथ मुर्गा को पार्टी मनाकर सभी लोग मिलकर खा लिए है। आरोपी नरेन्द्र साहु के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मो.सा. हिरो होण्डा डिलक्स नीला रंग का क्रमांक सीजी 07 एलजे-4492 पुरानी इस्तेमाली की. 30000/रूपये, आरोपी सचिन मुनेन्द्र के कब्जे से चारा काटने का इलेक्ट्रानिक मशीन 02 गन कीमती करीब 22000/ रूपये, आरोपी डिलेन्द्र के पेश करने पर एक सफेद रंग का पल्सर क्रमांक सीजी 24 के 8909 की. 75000/रूपये, आरोपी सोहन लाल राणा के पेश करने पर एक सबमर्सिबल पम्प की. 10000/ रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक गवाहो के समक्ष जप्त किया गया है। आरोपीगण का कृत्य धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से आज दिनांक 08.08.2024 को विधिवत् गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना इंचार्ज देवरी सउनि अजित महोबिया, थाना स्टाप प्र.आर. 615 बेनी सिंह राजपूत, प्र.आर. 214 श्रीराम उईके, आर. 508 राकेश यादव, आर. 200 सतीश साहु, आर. 444 जितेन्द्र भण्डारी, आर. 418 केहर सिंह नेताम, की विशेष भूमिका रही है।
नाम आरोपी –
01. डिलेन्द्र ठाकुर पिता रामकिशुन ठाकुर उम्र 29 वर्ष,
02. नरेन्द्र साहू पिता स्व. किरता राम साहू उम्र 25 वर्ष,
03. सोहन लाल राणा पिता आनंद राम राणा उम्र 28 वर्ष,
04. सचिन मुनेन्द्र पिता अनुप कुमार मुनेन्द्र उम्र 30 वर्ष,
05. बेदलाल उर्फ बेदू निषाद पिता शत्रुराम उम्र 38 वर्ष
सभी साकिनान सिंगारपुर, थाना सुरेगांव, जिला बालोद