नवभारत news24/रमेश मित्तल/दल्लीराजहरा।
क्षेत्र में बढ़ती चोरी को देखते हुऐ श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक श्री बद्रीनारायण मीणा के निर्देश
न में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक बालोद श्री जितेन्द्र कुमार यादव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुशील कुमार नायक के मार्गदर्शन में, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद श्री प्रतीक चतुर्वेदी व थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक रविषंकर पाण्डेय के द्वारा प्रतिदिन शहर एवं देहात में सत्त पेट्रोलिंग करने के लिये अलग-अलग टीम तैयार किया गया।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, प्रार्थी हरिराम साहू पिता श्री थानसिंह साहू उम्र 40 साल ग्राम अरौद थाना व जिला बालोद ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 29.08.2023 के दरम्यानी रात्रि में कोई अज्ञात चोर के द्वारा प्रार्थी के दुकान अंदर धुसकर दुकान के गल्ला में रखे नगदी रकम 38,000 रू. को चोरी कर ले जाने कीे रिपोर्ट पर थाना बालोद में दिनांक 30.08.2023 को अपराध क्रमांक 399/2023 धारा 457, 380 भादवि का अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण के विवेचना क्रम में अज्ञात आरोपी का पता तलाष हेतु मुखबीर लगाया गया था कि मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम आरौद का संदेही आरोपी चेतन कुमार यादव के द्वारा चोरी दिनांक 30.08.23 के बाद से लगातार आये दिन बेतहासा रूपये पैसे व नये-नये कपड़े लेकर खर्च कर रहा है कि सूचना पर संदेही को हिरासत में लेकर कड़ाई से पुछताछ करने पर प्रार्थी हरिराम साहू के दुकान से 38000 रू. को चोरी करना कबुल करने पर, आरोपी के द्वारा अपने घर के बेडरूम में 27000रू. को छिपा कर रखना बताने से समक्ष गवाहन के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया एवं अन्य शेष रकम 11000 रू. को खर्च करना बताये है। आरोपी चेतन कुमार यादव का कृत्य अपराध धारा सबुत पाये जाने से आरोपी चेतन कुमार यादव पिता स्व. श्री गंगा राम यादव उम्र 22 साल ग्राम अरौद थाना व जिला बालोद को दिनांक 02/09/2023 को गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड तैयार किया गया है।
प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक रविषंकर पाण्डेय, प्र.आर. भगवान सिंह धुव्र, आरक्षक भोपसिंह साहू, लवणसिंह राजपुत, मनीष राजपुत, विवके आनंदधीर, मनोज मेश्राम, प्रवीण कुमार साहू, का सराहनीय भूमिका रही है।