गणेश विसर्जन के दौरान तेज आवाज में डी.जे बजाने वाले पर की गई कोलाहल अधिनियम की कार्यवाही
दो डी.जे संचालक/वाहन चालक स्वामी को माननीय न्यायालय के द्वारा 21-21 हजार(42 हजार) का किया गया जुर्माना।
रमेश मित्तल नवभारत news 24 छत्तीसगढ़
बालोद/ श्रीमान बालोद पुलिस अधीक्षक श्री एस.आर.भगत (भा.पु.से.) निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद श्री अशोक कुमार जोशी के मार्गदर्शन में एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद श्री देवांश सिंह राठौर के पर्यवेक्षण में कोलाहल अधिनियम का उल्लधन करने वालो के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के गाईड़ लाईन के अनुसार पालन करने हेतु निर्देशित करने पर थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक रविशकर पाण्डये की टीम स उ नि डी.आर. भांडेकर और धरम भुआर्य के द्वारा दिनांक 17/09/2024 एवं 21/09/2024 को पीकप वाहन क्रमांक सी.जी 04 एम.पी 8418 एवं सी.जी 08 ए.जे. 5079 में डी.जे साऊड सिस्टम को माउंट् कर अधिक आवाज में बालोद शहर में डी.जे. बजा रहा है कि सूचना मिलने पर तत्काल मौके में पहुंच कर बालोद पुलिस के द्वारा डी.जे.बजाने वाले संतु ठाकुर पिता बिसम्भर उम्र 25 साल ग्राम आमापारा बालोद, वाहन चालक ओमप्रकाश पिता छगन लाल उम्र 42 साल व मालिक डुलेश्वर बुन्देले पिता छगन लाल उम्र 38 साल ग्राम दैहान थाना व जिला बालोद एवं डी.जे संचालक आदित्य कामड़े पिता रोशन उम्र 32 साल, सम्मी कामडे पिता रोषन उम्र 30 साल व वाहन मालिक कोमल पिता छबिल राम उम्र 45 साल सभी साकिन बजरंगपुर नवागांव थाना चिखली जिला राजनांदगांव के विरूद्व थाना बालोद में पृथक पृथक से इस्तगासा क्रमांक 07-08/24 धारा 3, 5, 15 कोलाहल अधिनियम व मोटर व्हीकल एक्ट धारा 194(1)(क) के तहत कार्यावाही किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया था जो माननीय न्यायालय के द्वारा 21-21 हजार रूपये(कुल42 हजार) का जुर्माना किया गया है।