छत्तीसगढ़दल्लीराजहराबालोदविविध ख़बरें

मोहल्लेवासी की हत्या करने वाले आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर भेजा गया जेल।

मृतक द्वारा पुरानी रंजीस को लेकर बार बार गाली गलौज कर धमकी देने से गुस्से में आकर की गई हत्या

रमेश मित्तल नवभारत news 24 छत्तीसगढ़

बालोद/ संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.12.2024 के सुबह 07:30 बजे सूचना मिली कि ग्राम चिलमगोटा के आवासपारा में कोई व्यक्ति मृत हालात में रोड में पडा है, कि सूचना पर मय अनुसंधान किट के थाना मंगचुवा के पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर घटना स्थल को सील कर सुरक्षार्थ पुलिस बल तैनात किया गया था घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दिये जाने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बालोद एस.आर. भगत एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार जोशी के निर्देशन में डॉ. चित्रा वर्मा नगर पुलिस अधीक्षक दल्ली-राजहरा जिला बालोद के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उप निरीक्षक राधा बोरकर, प्र.आर. 552 यज्ञदत्त ठाकुर प्र.आर. 1633 राजकिशोर साहू आर. 488,171,907 थाना मंगचुवा एवं सायबर सेल बालोद प्रभारी उप निरी. जोगेन्द्र साहू एवं टीम द्वारा मौके पर सूचक जयपालसिंह कोसमा पिता स्व. पंचुराम कोसमा उम्र 51 साल साकिन चिलमगोटा, थाना मंगचुवा जिला बालोद की रिपोर्ट पर कि घटना दिनांक 16.12.24 के शाम 06.30 बजे से दिनांक 17.12.24 के प्रातः 05:30 बजे के मध्य मृतक हेमलाल कोसमा पिता स्व. पंचुराम कोसमा उम्र 40 वर्ष ग्राम चिलमगोटा आवासपारा, के सिर में कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जान से मारने की नियत से उसके सिर कनपटी पर किसी धारदार औजार से प्राण घातक वार कर सिर में गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या कर दिया है, जिससे हेमलाल की मृत्यु हो गयी है, देहाती मर्ग इंटीमेशन क्र. 0/2024 धारा 194 बीएनएसएस पंजीबद्ध कर शव पंचनामा कार्यवाही में लिया गया, बाद असल नंबरी मर्ग इंटीमेशन क्रमांक 14/24 धारा 194 बीएनएसएस कायम कर मौके पर एफएसएल टीम वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री मोहन पटेल एफएसएल दुर्ग के द्वारा शव / घटनास्थल निरीक्षण किया गया, मर्ग जाँच में मृतक हेमलाल कोसमा के सिर में पीछे, बांये कान के ऊपर अज्ञात आरोपी द्वारा किसी धारदार एवं वजनदार वस्तु से मृतक की मृत्यु कारित करने की नियत से सिर में वार कर गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या करना प्रथम दृष्टिया सबुत पाने से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना मंगचुवा में अपराध धारा 103 (1) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में प्रार्थी / साक्षीगण के कथन एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर संदेही टीकम राम रावटे नामक व्यक्ति ग्राम चिलमगोटा पर संदेह जाहिर हुआ, संदेही टीकम राम रावटे का पता करने पर दिनांक 17.12. 24 को सुबह लगभग 08:30 बजे से सकुनत से फरार था, जिसकी पतासाजी कर पकडे जाने पर आरोपी टीकम राम रावटे पिता स्व. जगदेव रावटे उम्र 31 साल साकिन ग्राम चिलमगोटा, आवासपारा वार्ड नं. 08 थाना मंगचुवा जिला बालोद छ.ग. को पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा मृतक हेमलाल कोसमा पूर्व से चाची को गलत बात बोलकर छेडता था पहले विवाद हुआ था, मृतक बार-बार तुम्हे देख लुंगा कहकर अश्लील गाली गलौज करता था दिनांक 16.12.24 को भी शाम को लगभग 07:15 बजे मृतक गाली गलौज किया था जिसके कारण घुस्से में आकर घर में रखे लोहे पट्टे को ले जाकर रास्ते में हेमलाल कोसमा को जान से मारने की नियत से उसके सिर में वार कर गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या कारित करना स्वीकार किया। आरोपी द्वारा हत्या में प्रयोग किया गया लोहे का धारदार औजार को जप्त कराया गया। आरोपी पर अपराध सिद्ध पाये जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। प्रकरण में पुलिस टीम द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया है।

नाम आरोपीः टीकम राम रावटे पिता स्व. जगदेव रावटे उम्र 31 साल साकिन ग्राम चिलमगोटा, आवासपारा वार्ड नं. 08 थाना मंगचुवा जिला बालोद छ.ग.

Ramesh Mittal

Chief Editor, navabharatnews24.com

Related Articles

Back to top button
  • Contact Us
    Contact Form