अपराध (जुर्म)छत्तीसगढ़बालोद

सरेआम घुम रहे जिला बदर वशीष्ट उर्फ लोटिया पठान को गिरफ्तार कर भेजा गया रिमाण्ड पर

कोतवाली बालोद पुलिस के द्वारा किया गया जवाहरपारा, खाल्हेपारा, पाण्डेपारा बालोद में पैदल पेट्रोलिंग

नवभारत news 24/रमेश मित्तल/दल्लीराजहरा
अवैध रूप से जुआ, सट्टा, शराब, गांजा की बिक्री एवं अपराधिक तत्व के व्यक्तियों व गणेष उत्सव पर्व को देखते हुऐ श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज के निर्देशन पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक बालोद श्री जितेन्द्र कुमार यादव के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक रविषंकर पाण्डेय थाना बालोद के नेतृत्व में थाना स्तर पर एक विषेष टीम तैयार किया गया।
दिनांक 17.09.2023 को बालोद शहर जवाहरपारा, खाल्हेपारा, पाण्डेपारा में कोतवाली बालोद पुलिस के द्वारा पैदल पेट्रोलिंग किया जा रहा था कि थाना बालोद के टीम के द्वारा जवाहरपारा, खाल्हेपारा, पाण्डेपारा बालोद के द्वारा संदिग्ध स्थानों पर रेड़ कार्यावाही के दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि जिले का जिला बदर हुआ व्यक्ति वषिष्ट उर्फ लोटिया पठान जवाहरपारा बालोद के कांषीबंद तलाब के शौचालय के पास सरेआम धुम रहा है कि सूचना पर वषिष्ट कुमार उर्फ लोटिया पठान को श्रीमान कलेक्टर महोद्य बालोद जिला बालोद के आदेष के परिपालन में राज्य सूरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5, 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का जिला दण्डाधिकारी(कलेक्टर)बालोद के द्वारा वषिष्ट कुमार उर्फ लोटिया पठान को अगामी 01 वर्ष दिनांक 30.04.2024 तक के लिये जिला दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, कांकेर के राजस्व सीमा से जिला बदर कर देने का आदेषा पारित का उलंघन करना पाये जाने से वषिष्ट कुमार उर्फ लोटिया पठान पिता स्व.श्री लीलाधर साहू उम्र 30 साल साकिन वार्ड क्रमांक 07 जवाहरपारा बालोद के विरूद्व थाना बालोद में अपराध क्रमांक 436/2023 धारा 14 छत्तीसगढ़ राज्य सूरक्षा अधिनियम 1990 का अपराध पंजीबद्व कर आरोपी वषिष्ट कुमार उर्फ लोटिया पठान को गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

Ramesh Mittal

Chief Editor, navabharatnews24.com

Related Articles

Back to top button
  • Contact Us
    Contact Form