शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालक को 10,000 रूपये अर्थदंड।
आम जनता कर रही है राजहरा पुलिस की कार्यवाही की प्रशंसा।

रमेश मित्तल नवभारत news 24 छत्तीसगढ़
01. शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालक को 10,000 रूपये अर्धदण्ड ।
02. शराब सेवन करने वाले वाहन चालको का किया जायेगा ड्रायविंग लायसेंस रद्द की कार्यवाही ।
03. सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने किया जा रहा है लगातार कार्यवाही ।
दल्लीराजहरा/ पुलिस अधीक्षक श्रीमान योगेश पटेल पुलिस के निर्देशन पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति मोनिका ठाकुर के मार्गदर्शन में , नगर पुलिस अधीक्षक डा0 चित्रा वर्मा नगर पुलिस अधीक्षक राजहरा एवं थाना प्रभारी राजहरा निरीक्षक रवि शंकर पाण्डेय के नेतृत्व में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लोने एवं आम जनों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से याताताया नियमों का पालन करवाने हेतू विशेष अभियान के अंतर्गत थाना राजहरा द्वारा लगातार खतरनाक तरिके से वाहन चलाने वाले, रेज रफ्तार वाहन चलाने वाले, शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले,बिना हेलमेट के वाहन चलाने के वालों विरूद्ध वाहन चेकिंग किया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान ट्रक क्रमांक सीजी 19 बीडी 7900 के चालक जय प्रकाश साहू पिता गुरूचरण साहू उम्र 25 वर्ष निवासी गुरूर जिला बालोद द्वारा शराब सेवन कर भारी वाहन ट्रक चला रहा था जिसे चेक करने पर शराब सेवन करना पाया गया, जिसके विरूद्ध इस्तागासा तैयार कर माननीय न्यायालय दल्लीराजहरा पेश किया जहां माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाहन चालक को 10,000 रूपये का अर्धदण्ड दिया गया । तथा वाहन चालक का ड्रायविंग लायसेंस को रद्द करने की कार्यवाही किया जायेगा ।
थाना प्रभारी राजहरा द्वारा राजहरा नगर में यातायात दुरस्त करने एवं आम जनो में यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिए राजहरा टाउन अंदर, मेन रोड पर भारी वाहन जो नो पार्किंग पर वाहन को खड़े करते है तथा वाहन को तेज रफ्तार व खतरनाक तरीके एवं शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर लगातार कार्यवाही की जायेगीं ।