https://navabharatnews24.com/wp-content/uploads/2024/03/VID-20240320-WA0231.mp4नवभारत news24 /रमेश मित्तल /दल्लीराजहरा । श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एस. आर. भगत के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार जोशी जिला बालोद व नगर पुलिस अधीक्षक डॉ० चित्रा वर्मा के मार्गदर्शन में अवैध जुआ सट्टा, शराब के विरूध्द चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना राजहरा मे दिनांक 19.03.2024 को थाना राजहरा एवं सायबर सेल बालोद स्टाफ के द्वारा टाउन में अवैध सट्टा पट्टी लिखने 04 आरोपियों के विरूध्द कार्यवाही किया गया जिसमें-01. आरोपी टिकेश कुमार साहू पिता भेज कुमार साहू उम्र 22 वर्ष साकिन वार्ड क्रमांक 18 महुआ झाड के पास राजहरा थाना राजरहा जिला बालोद को घटना स्थल वार्ड क्रमांक 18 पुराना बाजार महुआ आड के पास में अवैध रूप से सट्टा पट्टी लिखते पकड़ा गया आरोपी के कब्जे से एक नग लाईनवार सट्टा पट्टी पर्ची, नगदी रकम 2220 रूप्ये एवं एक नग डाट पेन जप्त कर आरोपी के विरूध्द धारा 4 (क) जुआ एक्ट एवं छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 के तहत कार्यवाही किया गया।02. आरोपी देवदास रेडडी पिता कृष्णा रेड्डी उम्र 44 वर्ष साकिन 256 चौक वार्ड क्रमांक 05 राजहरा थाना राजहरा जिला बालोद को घटना स्थल वार्ड क्रमांक 20 गांधी चौक नारद पान ठेला के पास राजहरा में अवैध रूप से सटूट्टा पट्टी लिखते पकड़ा गया आरोपी के कब्जे से एक नग सट्टा पट्टी पर्ची, नगदी रकम 1250 रूप्ये एवं एक नग डाट पेन जप्त कर आरोपी के विरूध्द धारा 4 (क) जुआ एक्ट एवं छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 के तहत कार्यवाही किया गया।03. आरोपी खिलावन दास पिता गोपाल दास उम्र 38 वर्ष साकिन वार्ड क्रमांक 20 गांधी चौक राजहरा थाना राजहरा जिला बालोद को घटना स्थल गांधी मुर्ति के पास गांधी चौक राजहरा में अवैध रूप से सट्टा पट्टी लिखते पकड़ा गया आरोपी के कब्जे से एक नग लाईनदार सट्टा पट्टी पर्ची, नगदी रकम 8000 सप्ये एवं एक नग डाट पेन जप्त कर आरोपी के विरूध्द धारा 4 (क) जुआ एक्ट एवं छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 के तहत कार्यवाही किया गया।04. आरोपी राहुल कुमार साहू पिता रामू राम साहू उम्र 25 वर्ष साकिन वार्ड क्रमांक 20 चंडी मंदिर के पास राजहरा थाना राजहरा जिला बालोद को घटना स्थल वार्ड क्रमांक 20 नारद पान ठेला के पास राजहरा में अवैध रूप से सट्टा पट्टी लिखते पकड़ा गया आरोपी के कब्जे से एक नग लाईनदार सट्टा पट्टी पर्ची, नगदी रकम 1160 रूप्ये एवं एक नग डाट पेन जप्त कर आरोपी के विरूध्द धारा 4 (क) जुआ एक्ट एवं छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 के तहत कार्यवाही किया गया।Post navigationआयरन ओर गोल्ड कप ऑल इंडिया फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन राजहरा में 27 मार्च से 4 अप्रैल तक कांग्रेस की खुद अपनी कोई गारंटी नहीं रही, वो जनता को गारंटी दे रही हैं – भाजपा