अरिहंत एकेडमी बालोद के छात्र-छात्राओं को **तीन नवीन कानून** साईबर सुरक्षा, पोक्सो एक्ट से रूब – बरूब कराई गई
यातायात नियम, हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस के संबध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।
रमेश मित्तल नवभारत news 24 छत्तीसगढ़
बालोद / दिनांक 19.07.2024 को पुलिस अधीक्षक श्री एस.आर. भगत के निर्देशन एवं अति पुलिस अधीक्षक श्री आशोक कुमार जोशी के मार्गदर्शन व श्री देवांश राठौर एस डी ओ पी बालोद के नेतृत्व में साइबर सेल प्रभारी जोगेंद्र साहू एवं टीम द्वारा अरिहंत एकेडमी बालोद के छात्र/छात्राओं व शिक्षकगण को **तीन नवीन कानून, साईबर सुरक्षा, साइबर अपराध, पोक्सो एक्ट** की जानकारी जानकारी दी गई।
सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग एवं साइबर ठगी के संबंध में आनलाईन फ्राड जैसे मातृत्व वंदना योजना, बिजली बिल ऑनलाईन भुगतान, फोन पे, गुगल पे, पेटीएम में कैश बैक ऑफर, टावर लगाने के नाम पर, केबीसी लॉटरी लगने के नाम पर ठगी, लोन एप्स साइट, फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप के जरिए अश्लील वीडियो काल कर ब्लैकमेलिंग, एटीएम कार्ड का सुरक्षित उपयोग, एटीएम कार्ड नंबर, पिन नं. सीवीवी नंबर, ओटीपी नंबर, शेयर नही करने, अनजान लिंक पर क्लिक न करने एवं साइबर क्राईम हेल्फ लाईन नं. 1930, www.cybercrime.gov.in
की जानकारी दी गई ।
किशोर न्याय अधिनियम 2015 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट 2012) मानव/बाल तस्करी के संबंध में जानकारी, सखी सेंटर महिलाओं की सुरक्षा संरक्षण, व घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, चाइल्ड हेल्फ लाईन नं. 1098 की जानकारी साझा किया गया ।
उक्त कार्यक्रम में महिला सेल से सउनि सीता गोस्वामी, सायबर सेल बालोद से प्रधान आरक्षक रूम लाल चुरेंद्र, आर रविकांत गंधर्व, आर योगेश गेडाम एवम् अरिहंत एकेडमी बालोद से आलोक श्रीवास्तव प्राचार्य, अनम जैन डायरेक्टर, व शिक्षक स्टाफ उपस्थित रहे।