छत्तीसगढ़दल्लीराजहराबालोद

राजहरा पुलिस ने अवैध शराब बेचने 01आरोपी तथा 10 अन्य शराब कोचियों के खिलाफ की कार्यवाही

थाना प्रभारी मुकेश सिंह के आने के बाद अवैध कार्य करने वालो में है दहशत

नवभारत news24/रमेश मित्तल/दल्लीराजहरा। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  सुशील नायक, नगर पुलिस अधीक्षक राजहरा  राजेश बागड़े के मार्गदर्शन में एवं आगामी विधानसभा चुनावा 2023-24 को ध्यान में रखते हुए थाना प्रभारी राजहरा प्रभारी मुकेश सिंह के नेतृत्व में थाना क्षेत्र मे अवैध शराब विक्रय एवं परिवहन करने वालों कोचियों पर लगाम कसने हेतू अभियान चलाकर आज दिनांक 02.09.2023 को मुखबीर सूचना पर घटना स्थल वार्ड क0 13 आईटीआई राजहरा के पास आरोपी 01 रूपेश साहू पिता राजेन्द्र साहू उम्र 23 वर्ष सा० वार्ड कo 22 मछली मार्केट राजहरा को अवैध शराब बिक्री करते पकड़ा गया, आरोपी के कब्जे से 10 पौवा देशी प्लेन शराब एवं शराब बिक्री रकम 450 रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध 34 (1) क, ख आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया । तथा नगर के शराब कोचियों धर्मेन्द्र साहू पिता राजेन्द्र साहू उम्र 28 साल सा० वार्ड ० 22 मछली मार्के राजहरा थाना, हुकुम सोरी पिता बिसीहा सोरी उम्र 34 साल सा० वार्ड क्र० 24 बस स्टेण्ड पुलिया के पास राजहरा, मंथन पिता धनेश्वर नायक उम्र 48 वर्ष सा0 वार्ड 0 23 राजहरा, दिलीप कुमार पिता स्व० कलीराम कश्यप उम्र 55 वर्ष सा० वार्ड 0 07 पुलिया के पास चिखलाकसा, लोकेश रावटे पिता कृष्णा रावटे उम्र 29 साल सा० वार्ड क्र० 02 गणेश चौक राजहरा, मनोज कुमार पिता स्व० राम छबिला उम्र 38 वर्ष सा० वार्ड क्र० 07 राधाकृष्णा वार्ड , देवसिंग पिता स्व0 प्यारे लाल अमादिया उम्र 55 साल सा० वार्ड ० 01 मानुपर चीक खम्हारटोला, फूलचंद साहू पिता स्व० जुगनू राम उम्र 46 साल सा० वार्ड क्र० 01 पंडरवल्लीराजहरा, लोकश सिन्हा पिता खोरबाहरा सिन्हा उम्र 20 वर्ष सा० वार्ड क० 02 पंडरदल्ली, आर्यन उर्फ अनिल ताम्रकार पिता रामा उर्फ राकेश ताम्रकार उम्र 20 वर्ष सा0 वार्ड क्र0 02 पंडरदल्ली के द्वारा अवैध रूप से शराब बिक्री कर मोहल्ले में अशांति फैलाने की शिकायत पर उक्त शराब कोचियों को धारा 151 जाफ़ौ के तहत गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया तथा मोहल्ले में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतू शराब कोचियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही धारा 107,116 ( 3 ) जाफी इस्तगासा तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। इसके अतिरिक्त थाना क्षेत्र में अवैध शराब एवं जुआ सट्टा लिखने वाले कई अन्य लोगों को भी चिन्हांकित कर आगामी दिनों में आबकारी एवं सट्टा एक्ट के तहत एवं प्रतिबंधक धारा 151 के तहत कार्यवाही किया जायेगा।

Ramesh Mittal

Chief Editor, navabharatnews24.com

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