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बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल आरोपी द्वारा वर्ष 2019 से विवाहित महिला को शादी करने का झांसा देकर करता रहा शोषण।

रमेश मित्तल नवभारत news 24 छत्तीसगढ़

गुरुर/ संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना क्षेत्र के प्रार्थी (गुमनाम) ने दिनांक 14.09.2025 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसे थाना क्षेत्र के आरोपी नीलकंठ यादव उर्फ नीलू यादव द्वारा वर्ष 2019 में शादी करने का झांसा देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था, उसके बाद लगातार पीड़िता का शारीरिक शोषण करता रहा। इस दौरान पीड़ित महिला 04 माह की गर्भवती होने पर आरोपी द्वारा उसे अपना बच्चा नही है कहते हुए शादी करने से इंकार कर दिया, जिससे प्रताड़ित होकर थाना गुरूर में अपनी आप बीती बताते हुए लिखित आवेदन के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की कायमी पष्चात प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री योगेष कुमार पटेल के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर के निर्देषन तथा एस.डी.ओ.पी. गुरूर श्री बोनीफॉस एक्का के पर्यवेक्षण पर थाना गुरूर से विषेष पुलिस टीम गठित कर थाना प्रभारी गुरूर श्री सुनील तिर्की द्वारा आरोपी नीलकंठ उर्फ नीलू यादव को उसके घर से आज दिनांक 15.09.2025 को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय बालोद भेजा गया, जिसे माननीय न्यायालय के आदेष पर जिला जेल बालोद में निरूद्ध किया गया है।
उक्त प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी एवं विवेचना में निरीक्षक सुनील तिर्की थाना प्रभारी गुरूर, सउनि कुलेष्वर यादव, म.प्र.आर. लैनी ठाकुर, म.आर. महेष्वरी उईके, आरक्षक कोमल साहू, पिताम्बर निषाद, एवं दिनेष नेताम थाना गुरूर का सराहनीय भूमिका रही।

Ramesh Mittal

Chief Editor, navabharatnews24.com

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